Friday, October 11, 2019

हैदराबाद निज़ाम के 35 मिलियन पाउंड पर पाकिस्तान का दावा ख़ारिज

लंदन की कोर्ट ने 70 सालों से एक बहुत बड़ी रक़म को लेकर चल रहे मुक़दमे में भारत और हैदराबाद के आख़िरी निज़ाम के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है.

संयुक्त भारत की हैदाराबाद रियासत के सातवें और आख़िरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान सिद्दीक़ी के वित्त मंत्री की तरफ़ से लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बैंक खाते में जमा करवाई गई रक़म पर पाकिस्तान का दावा ख़ारिज कर दिया गया है.

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि 71 साल पहले जो रक़म जमा करवाई गई थी उस पर निज़ाम के वारिस मोकर्रम जाह, मोफ़र्रख़ जाह और भारत का हक़ है.

ये मामला सन् 1948 का है जब सातवें निज़ाम के दरबार में वित्त मंत्री रहे नवाब मोइन नवाज़ जंग ने 10 लाख पाउंड (क़रीब 89 करोड़ रुपए) की रक़म ब्रिटेन में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के लंदन स्थित बैंक खाते में जमा करायी थी.

अब ये पैसा बढ़कर 35 मिलियन (3 करोड़ 50 लाख) पाउंड हो चुका है और रहमतुल्लाह के नेटवेस्ट बैंक अकाउंट में ही जमा है.

ये मुक़दमा निज़ाम के वशंजों और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहा था. बुधवार को लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में जस्टिस मार्कस स्मिथ ने इस पर फ़ैसला सुना दिया. उन्होंने कहा कि इस पैसे पर निज़ाम और उनके वंशजों का हक़ है.

आठवें निज़ाम, उनके छोटे भाई और भारत का इस पैसे पर अधिकार होगा.

मीर उस्मान अली ख़ान के पोते और मौजूदा निज़ाम मुकर्रम जाह के चचेरे भाई नजफ़ अली ख़ान ने इस फ़ैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''जस्टिस मार्कस स्मिथ के फ़ैसले का स्वागत करते हैं. हाई कोर्ट ने भारत के और हैदराबाद के निज़ाम VII के वंशज के पक्ष में पाकिस्तान के दावे को ख़ारिज कर दिया. परिवार को इस फ़ैसले का लंबे समय से इंतज़ार था.''

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ''ये आदेश पैसे ट्रांसफर करने के एतिहासिक संदर्भ को ध्यान में नहीं रखता जब भारत ने अंतरराष्ट्रीय क़ानून और सभी सभ्य क़ानूनों का उल्लंघन करते हुए हैदराबाद को अवैध रूप से हड़प लिया था. निज़ाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ये मसला उठाया था जो आज भी सुरक्षा परिषद के एजेंडे में है. निज़ाम ने एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से पाकिस्तान से मदद मांगी थी जो पाकिस्तानी सरकार ने दी.''

15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन दक्षिणी भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद समेत कई राज्यों ने इस दिन आज़ादी का स्वाद नहीं चखा.

हैदराबाद 17 सितंबर 1948 तक निज़ाम शासन के तहत उनकी रियासत बना रहा था. इसके बाद 'ऑपरेशन पोलो' नाम के सैन्य अभियान के ज़रिए इस रियासत का विलय भारत में कर दिया गया.

उस वक़्त हैदराबाद आसफ़ जाह वंश के सातवें वंशज नवाब मीर उस्मान अली ख़ान सिद्दिक़ी की रियासत हुआ करती थी. उस दौर में वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे.

'ऑपरेशन पोलो' के ज़रिए हैदराबाद के भारत में विलय होने से पहले वो हैदराबाद रियासत के सातवें और आख़िरी निज़ाम थे.

सातवें निज़ाम के पोते युवराज मुकर्रम जाह-आठवें का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉ संस्था विदर्स वर्ल्डवाइड लॉ फर्म के पॉल हेविट्ट ने बीबीसी को बताया था, "ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद के निज़ाम के वित्त मंत्री ने पैसों को सुरक्षित रखने के इरादे से क़रीब 10 लाख पाउंड उस वक़्त पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के लंदन वाले बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए."

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